एफआईआर लंबित होने मात्र से कर्मचारी की ग्रेच्युटी नहीं रोकी जा सकती: हाई कोर्ट
Summer express, मोनिका रावत , चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि केवल एफआईआर दर्ज होने या उसके लंबित रहने के आधार पर किसी कर्मचारी की ग्रेच्युटी नहीं रोकी जा सकती। अदालत ने कहा कि जब तक आपराधिक अदालत में चालान (चार्जशीट) पेश नहीं किया जाता, तब...
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