summer express, भिवानी। गांव ढाणी लक्ष्मण निवासी 19 वर्षीय मनीषा की मौत के मामले में उसके पिता संजय ने पुलिस जांच पर सवाल उठाते हुए सीबीआई की विशेष अदालत में विरोध याचिका दायर की है। याचिका में पुलिस की ओर से की गई जांच को अधूरा बताते हुए कई महत्वपूर्ण तथ्यों और साक्ष्यों की अनदेखी का आरोप लगाया गया है।
अदालत ने विरोध याचिका को स्वीकार कर लिया है और मामले में अगली सुनवाई 28 सितंबर को निर्धारित की है। याचिकाकर्ता संजय ने अपनी याचिका में कहा है कि मनीषा की मौत से जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलुओं की पुलिस ने पर्याप्त जांच नहीं की। उन्होंने मौत की परिस्थितियों और पुलिस की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट पर भी सवाल उठाए हैं।
संजय का आरोप है कि पुलिस ने मामले से जुड़े कुछ संदिग्ध लोगों से उचित तरीके से पूछताछ नहीं की। इसके अलावा घटनास्थल से मिले कुछ अहम सुरागों को भी जांच में अपेक्षित महत्व नहीं दिया गया। याचिका में जांच के शुरुआती चरण में ही दिशा गलत होने और पुलिस अधिकारियों की ओर से लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया है।
मृतका के पिता ने कहा कि परिवार ने कई बार पुलिस अधिकारियों से मुलाकात कर अपनी आशंकाएं और शिकायतें सामने रखीं, लेकिन उनकी बातों पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि परिवार को अब अदालत से न्याय की उम्मीद है।
पुलिस की ओर से इस मामले में पहले ही अंतिम रिपोर्ट अदालत में दाखिल की जा चुकी है। रिपोर्ट में कुछ लोगों को मामले में दोषमुक्त बताया गया था। इसी अंतिम रिपोर्ट को चुनौती देते हुए मनीषा के पिता ने विरोध याचिका दाखिल की है।
याचिका में मामले की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराने या अदालत की निगरानी में दोबारा जांच शुरू करवाने की मांग की गई है। अब अदालत में 28 सितंबर को होने वाली सुनवाई के दौरान इस मामले में आगे की कार्रवाई पर फैसला होगा।