summer express, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात पर लगने वाली लेवी में लगातार दूसरे पखवाड़े कटौती की है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, 1 अक्टूबर 2026 से डीजल पर एक्सपोर्ट लेवी घटाकर 16 रुपये प्रति लीटर और ATF पर 10.5 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है। वहीं, पेट्रोल पर लागू 0.5 रुपये प्रति लीटर की लेवी में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
नई दर के तहत डीजल पर लेवी पिछले पखवाड़े की 20 रुपये प्रति लीटर की दर से 4 रुपये घटाई गई है। इसी तरह ATF पर शुल्क 15 रुपये से घटाकर 10.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। इससे पहले 1 सितंबर को भी डीजल की लेवी में 9 रुपये और ATF की लेवी में 8.5 रुपये प्रति लीटर की कटौती की गई थी।
सरकार ने पश्चिम एशिया में बने संकट के बीच पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात को हतोत्साहित करने और घरेलू बाजार में इनकी उपलब्धता बनाए रखने के लिए 27 मार्च 2026 से पेट्रोल, डीजल और ATF पर यह लेवी लागू की थी। इसकी दरों की समीक्षा हर पखवाड़े कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की अंतरराष्ट्रीय कीमतों के आधार पर की जाती है।
वित्त मंत्रालय की नई अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि घरेलू खपत के लिए जारी पेट्रोल और डीजल पर लागू मौजूदा एक्साइज ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नई दरें 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होंगी।
इससे पहले 16 सितंबर से लागू संशोधित दरों के तहत डीजल पर 20 रुपये, ATF पर 15 रुपये और पेट्रोल पर 0.5 रुपये प्रति लीटर की एक्सपोर्ट लेवी निर्धारित थी। आगे भी इन दरों की समीक्षा पखवाड़ेवार आधार पर अंतरराष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों के अनुरूप की जाएगी।