उपायुक्त अनुपम कश्यप ने दिए नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश, आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज
Summer express/शिमला/संजू -:शिमला जिला में पटाखों की अवैध बिक्री और भंडारण पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने संबंधित अधिकारियों को नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में रामपुर के तलाई (नोगली) स्थित एक दुकान से पटाखों के 22 कार्टन बरामद कर जब्त किए गए हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा कि पटाखों की बिक्री के लिए वैध लाइसेंस होना आवश्यक है। विक्रेता केवल प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थानों पर ही पटाखे बेच सकते हैं। बिना लाइसेंस पटाखों की बिक्री या उनका अवैध भंडारण करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज करने के साथ संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत जुर्माना भी लगाया जा सकता है।उन्होंने स्पष्ट किया कि पटाखों की बिक्री और भंडारण को नियंत्रित करने के लिए विस्फोटक अधिनियम, 1884 तथा विस्फोटक नियम, 2008 के प्रावधान लागू होते हैं। इन नियमों का उल्लंघन करने वालों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
रामपुर में दुकान से पटाखों के 22 कार्टन बरामद
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, रामपुर के तलाई (नोगली) स्थित एक दुकान में अवैध रूप से पटाखे रखे जाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में दीपक बंसल पुत्र रविंद्र बंसल, निवासी गांव एवं डाकघर रामपुर, तहसील रामपुर, जिला शिमला के खिलाफ पुलिस थाना रामपुर में एफआईआर संख्या 119/26 दर्ज की गई है। एफआईआर 28 अक्तूबर, 2026 को दर्ज हुई।पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 125 और 288 तथा विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा 9बी के तहत मामला दर्ज किया है। कार्रवाई के दौरान दुकान से पटाखों के 22 कार्टन जब्त किए गए, जिन्हें बुशहर हाउस, रामपुर में रखा गया है। मामले की जांच हेड कांस्टेबल सुरेंद्र, नंबर 178, पुलिस थाना रामपुर द्वारा की जा रही है।
त्योहारों के दौरान सुरक्षा पर विशेष जोर
उपायुक्त ने कहा कि त्योहारों के दौरान आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पटाखों का अवैध भंडारण और असुरक्षित स्थानों पर बिक्री आगजनी समेत गंभीर दुर्घटनाओं का कारण बन सकती है। इसे ध्यान में रखते हुए सभी पटाखा विक्रेताओं को आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करने और प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थानों पर ही कारोबार करने के निर्देश दिए गए हैं।उन्होंने विक्रेताओं से नियमों का पालन करने की अपील की। साथ ही, आमजन से आग्रह किया कि वे केवल अधिकृत विक्रेताओं से ही पटाखे खरीदें। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा अवैध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।