चंडीगढ़ | हरियाणा में संपत्ति खरीदने-बेचने की योजना बना रहे लोगों को थोड़ा इंतजार करना होगा। राज्य सरकार ने नया कलैक्टर रेट लागू करने की प्रक्रिया के तहत 3 अगस्त तक सभी नई रजिस्ट्रियों पर रोक लगा दी है। अब 4 अगस्त से नए रेट के साथ रजिस्ट्रियों की प्रक्रिया दोबारा शुरू होगी।
मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद राजस्व विभाग ने प्रदेश के सभी उपायुक्तों को आदेश जारी कर दिए हैं। 29 जुलाई से 3 अगस्त तक सिर्फ उन्हीं रजिस्ट्रियों की अनुमति होगी, जिनके अप्वाइंटमेंट पहले से बुक हैं।
इस दौरान सरकार आम जनता से आपत्तियां भी मांगेगी। विभागीय सूत्रों के अनुसार नए रेट में 5% से लेकर 25% तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इससे पहले 24 जुलाई को सभी मंडल आयुक्तों और डीसी को इस बाबत पत्र भेजा जा चुका है। यह कदम संपत्ति की वास्तविक बाजार दर के अनुसार सरकारी रेट को अपडेट करने के उद्देश्य से उठाया गया है।