कैथल | जिले की विशेष अदालत में वीरवार को एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सभी को चौंका दिया। स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम गौरव केस की सुनवाई के दौरान अदालत ने जांच अधिकारी इंस्पेक्टर राजेश कुमार को गवाही में बार-बार अनुपस्थित रहने पर एक घंटे के लिए हिरासत में भेजने का आदेश दिया।
पुलिस ने अदालत के निर्देश पर इंस्पेक्टर को सुबह 10:30 से 11:30 बजे तक कोर्ट परिसर स्थित बक्शीखाना (बंदियों के लिए बने कमरे) में रखा।
कई बार गैरहाज़िर रहने पर हुआ वारंट जारी
जानकारी के मुताबिक, इंस्पेक्टर राजेश कुमार फिलहाल सिरसा जिले के बड़ाबूढ़ा थाने में SHO के पद पर तैनात हैं। उन पर आरोप था कि वह कई बार अदालत की ओर से बुलाए जाने के बावजूद गवाही के लिए उपस्थित नहीं हुए। इसी कारण अदालत ने 29 अगस्त को उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिए थे। वीरवार को जब वह अदालत पहुंचे तो उन्हें हिरासत में रखने का आदेश सुनाया गया।
लिखित आदेश आने के बाद कोर्ट में पेशी
प्रिजनर एस्कॉर्ट इंचार्ज सब इंस्पेक्टर सुरेश कुमार ने बताया कि शुरुआत में नायब कोर्ट, रीडर और पीपी ने मौखिक आदेश दिए थे, लेकिन कोई लिखित आदेश उपलब्ध नहीं था। करीब एक घंटे बाद लाइव कोर्ट से लिखित आदेश प्राप्त हुआ, जिसके बाद इंस्पेक्टर को अदालत में पेश किया गया।
हत्या केस से जुड़ा मामला
यह पूरा मामला 2021 में सीवन थाना क्षेत्र के गांव बक्केखेड़ी में हुई हत्या से जुड़ा है। शिकायतकर्ता राजवीर सिंह ने अपने भतीजे मनीष की हत्या की FIR दर्ज करवाई थी। उस समय इस मामले की जांच इंस्पेक्टर राजेश कुमार के पास थी।