जालंधर | प्रवर्तन निदेशालय (ED) के जालंधर जोनल कार्यालय को सीमा पार ड्रग तस्करी से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण सफलता मिली है। विशेष पीएमएलए अदालत, जालंधर ने 22 दिसंबर 2025 को आरोपी अथर सईद को दोषी ठहराते हुए तीन साल के कठोर कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना सुनाया।
अदालत ने यह भी आदेश दिया कि यदि आरोपी जुर्माने की राशि नहीं चुकाता है, तो उसे अतिरिक्त तीन महीने का कारावास भुगतना होगा। इसके साथ ही अपराध से अर्जित लगभग 17 लाख रुपये को जब्त कर सरकारी खाते में जमा करने के निर्देश भी दिए गए।
ईडी अधिकारियों ने बताया कि यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 के तहत दर्ज किया गया था। इस निर्णय से न केवल आरोपी को कड़ी सजा मिली है, बल्कि यह ड्रग तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कार्रवाई को और सशक्त बनाने वाला कदम भी साबित होगा।
जालंधर ED जोन के अधिकारीयों ने बताया कि एजेंसी सीमा पार ड्रग तस्करी और अवैध धन के ट्रैकिंग में लगातार सक्रिय है और भविष्य में ऐसे मामलों में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई जारी रखेगी।