छेड़छाड़ का विरोध करने पर महिला को ट्रेन से धक्का देकर हत्या, दोषी को उम्रकैद

Karuna
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Summer Express - छेड़छाड़ का विरोध करने पर महिला को ट्रेन से धक्का देकर हत्या, दोषी को उम्रकैद

Summer Express, टोहाना | सितंबर 2022 में टोहाना के पास ट्रेन में हुए सनसनीखेज हत्या मामले में अदालत ने सख्त फैसला सुनाया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तरुण सिंगल की अदालत ने महिला को चलती ट्रेन से धक्का देकर हत्या करने के दोषी संदीप को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही छेड़छाड़ के आरोप में तीन साल की अतिरिक्त सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

करीब साढ़े तीन साल पहले एक सितंबर 2022 को हुई इस वारदात ने पूरे जिले को झकझोर दिया था। घटना के समय महिला का छोटा बेटा भी उसके साथ मौजूद था, जिसने स्टेशन पर इंतजार कर रहे अपने पिता को पूरी घटना की जानकारी दी थी।

जानकारी के अनुसार, महिला रोहतक स्थित अपने मायके से टोहाना स्थित ससुराल लौट रही थी। टोहाना पहुंचने से पहले उसने अपने पति को सूचना दी, जिसके बाद पति रेलवे स्टेशन पर उसका इंतजार कर रहा था। इसी दौरान आरोपी संदीप ने कथित तौर पर शराब के नशे में महिला से छेड़छाड़ की। विरोध करने पर उसने महिला के साथ मारपीट की और चलती ट्रेन से नीचे धक्का दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।

घटना की सूचना मिलते ही जीआरपी पुलिस ने तलाशी अभियान चलाकर शव बरामद किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मजबूत और ठोस साक्ष्य पेश किए, जिसके आधार पर अदालत ने दोषी को कड़ी सजा सुनाई।

जिला न्यायवादी देवेंद्र मित्तल और डॉ. सुनील कुमार खिच्ची ने सजा की पुष्टि की है।

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