फिरोजपुर | सहायक जिला मजिस्ट्रेट (ADM) दमनजीत सिंह मान ने शहर में फैली गंदगी और बीमारियों की आशंका को गंभीरता से लेते हुए खाली प्लॉटों की सफाई को लेकर निर्देश जारी किए हैं। ADM ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली है कि फिरोजपुर शहर के विभिन्न इलाकों में लोगों के स्वामित्व या कब्जे वाले खाली प्लॉटों में कूड़ा, गंदा पानी और गंदगी जमा है, जिससे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बना हुआ है।
ADM मान ने कहा कि इन बीमारियों से जनस्वास्थ्य को गंभीर खतरा है और इनसे निपटने के लिए खाली प्लॉटों की सफाई आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 2023 की धारा 163 के तहत अधिकारों का उपयोग करते हुए आदेश पारित किए हैं।
खाली प्लॉटों के मालिकों को निर्देश:
- खाली प्लॉटों की सफाई तत्काल की जाए।
- प्लॉटों में जमा कूड़ा-कचरा, गंदा पानी और बरसाती पानी को हटाया जाए।
- प्लॉटों की चारदीवारी या उचित फेंसिंग कराना अनिवार्य होगा ताकि दोबारा गंदगी जमा न हो।
ADM ने स्पष्ट किया कि यह आदेश जनस्वास्थ्य की रक्षा के उद्देश्य से जारी किए गए हैं और शहर के सभी नागरिकों पर लागू होंगे। आदेश के अनुसार, यदि किसी प्लॉट की सफाई नगर परिषद या पंचायत द्वारा की जाती है, तो इसका खर्च संबंधित मालिक से वसूला जाएगा।
उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
जो लोग इन आदेशों का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 28 जून 2025 से प्रभाव में आ जाएंगे और अगले आदेश तक लागू रहेंगे।
शहरवासियों से अपील की गई है कि वे सहयोग करें और अपने प्लॉटों की नियमित सफाई कराएं ताकि मच्छरजनित और अन्य बीमारियों से बचा जा सके।