चंडीगढ़ | शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया ने अपनी गिरफ्तारी को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी है। मजीठिया ने याचिका दायर कर अपनी गिरफ्तारी को गैर-कानूनी बताया है और पुलिस रिमांड को रद्द करने की मांग की है। हाईकोर्ट इस याचिका पर आज सुनवाई करेगा।
मजीठिया की ओर से दाखिल याचिका में यह भी कहा गया है कि जिस जांच रिपोर्ट के आधार पर यह केस दर्ज किया गया, उसे पहले ही सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है। ऐसे में उनकी गिरफ्तारी कानूनन सही नहीं है।
उनके वकील अर्शदीप सिंह कलेर ने बताया कि, “यह मामला पूरी तरह राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज की गई रिपोर्ट को आधार बनाकर यह FIR दर्ज की गई है, जो न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन है।”
बुधवार को बिक्रम मजीठिया की 7 दिन की पुलिस रिमांड समाप्त होने पर उन्हें जिला अदालत में दोबारा पेश किया गया था, जहां कोर्ट ने 4 दिन का अतिरिक्त रिमांड दे दिया। अब सभी की निगाहें हाईकोर्ट की सुनवाई पर टिकी हैं कि मजीठिया को इस मामले में कोई राहत मिलती है या नहीं।