Facebook-f Youtube Summer Express - Header One X-twitter

हरभजन सिंह को पंजाब पुलिस सुरक्षा बहाल करने से हाई कोर्ट का इनकार

Summer express, मोनिका रावत , चंडीगढ़। हाई कोर्ट ने किसी अतिरिक्त निर्देश की आवश्यकता नहीं मानते हुए याचिका का निस्तारण किया पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने राज्यसभा सदस्य हरभजन सिंह को बड़ी राहत देने से इनकार करते हुए उनकी पंजाब पुलिस सुरक्षा बहाल करने संबंधी याचिका का निस्तारण कर दिया।

हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि रिकार्ड से यह नहीं कहा जा सकता कि आम आदमी पार्टी छोड़ने के कारण उनकी सुरक्षा अचानक वापस ली गई। अदालत ने माना कि सुरक्षा हटाने का निर्णय सुरक्षा समीक्षा समिति ने पहले ही ले लिया था। हाई कोर्ट की पीठ के समक्ष हरभजन सिंह ने दलील दी कि वह पंजाब से राज्यसभा सदस्य हैं और आम आदमी पार्टी में रहते हुए उन्हें लगभग 25 पुलिसकर्मियों का सुरक्षा घेरा मिला हुआ था।

उन्होंने 24 अप्रैल 2026 को पार्टी छोड़ दी और अगले ही दिन 25 अप्रैल को पंजाब पुलिस ने उनकी सुरक्षा वापस ले ली। उनका कहना था कि बिना नए खतरे का आकलन किए और बिना उन्हें सुनवाई का अवसर दिए यह फैसला लिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि उनके जालंधर स्थित आवास के बाहर प्रदर्शन हुए और उन्हें “गद्दार” बताते हुए पोस्टर लगाए गए, जिससे उनकी सुरक्षा को खतरा बना हुआ है।

पंजाब सरकार ने अदालत को बताया कि सुरक्षा हटाने का निर्णय सांसद के पार्टी छोड़ने के बाद नहीं, बल्कि उससे पहले 3 मार्च 2026 को सुरक्षा समीक्षा समिति की बैठक में किए गए खतरे के आकलन के आधार पर लिया गया था। समिति को हरभजन सिंह के संबंध में किसी भी एजेंसी से कोई विशेष सुरक्षा खतरा नहीं मिला। सरकार ने यह भी बताया कि उनकी पंजाब में गतिविधियां सीमित हैं और वह अधिकांश समय राज्य से बाहर रहते हैं।

इसलिए स्थायी सुरक्षा हटाकर यह व्यवस्था की गई कि जब भी वह पंजाब आएंगे, जालंधर पुलिस स्थानीय स्तर पर आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध कराएगी। सरकार ने यह भी बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय 4 मई 2026 को हरभजन सिंह को सीआरपीएफ के माध्यम से ‘वाई प्लस’ श्रेणी की सुरक्षा पहले ही प्रदान कर चुका है। ऐसे में उनकी सुरक्षा संबंधी चिंताओं का पर्याप्त समाधान हो चुका है। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, “यह नहीं कहा जा सकता कि याचिकाकर्ता की सुरक्षा पार्टी छोड़ने के कारण अचानक वापस ली गई। सुरक्षा हटाने का निर्णय समीक्षा समिति पहले ही ले चुकी थी।” अदालत ने आगे कहा कि आवास के बाहर हुए प्रदर्शन अथवा उन्हें “गद्दार” बताए जाने मात्र से स्वत यह साबित नहीं होता कि उनके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को वास्तविक खतरा है, विशेषकर जब प्रदर्शन हिंसक भी नहीं था।

अदालत ने यह भी रिकार्ड पर लिया कि केंद्र की ओर से सीआरपीएफ की ‘वाई प्लस’ सुरक्षा उपलब्ध है और पंजाब सरकार ने भी राज्य में उनके आने पर स्थानीय स्तर पर सुरक्षा उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। इन परिस्थितियों में हाई कोर्ट ने किसी अतिरिक्त निर्देश की आवश्यकता नहीं मानते हुए याचिका का निस्तारण कर दिया।

Karuna

infosummerexpress@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

हलका इंचार्ज हरजोत कौर लोहटिया की कोशिशें रंग लाईं, अप्परा में सरकारी अस्पताल का काम हुआ शुरू

शुभम शर्मा | फिल्लौरसमर न्यूज अप्परा इलाके के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। हलका इंचार्ज हरजोत कौर लोहटिया की लगातार कोशिशों और पूरी पंचायत अप्परा के सहयोग से आज अप्परा में प्रस्तावित सरकारी अस्पताल के निर्माण कार्य की औपचारिक रूप से शुरुआत हो गई।करीब 13 करोड़ रुपये की लागत से बनने...

निर्माणाधीन सनातन भवन 3 माह में तैयार हर वर्ग के लिए खुला : विधायक बग्गा

लक्की मेहता | लुधियानासमर न्यूज धानसभा उत्तरी क्षेत्र में निर्माणाधीन सनातन भवन का कार्य अगले तीन महीने में पूरा कर लोगों को समर्पित कर दिया जाएगा। यह जानकारी विधायक चौ. मदन लाल बग्गा ने शुक्रवार को निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण करने के बाद दी।विधायक बग्गा ने बताया कि सनातन भवन को आधुनिक सुविधाओं से युक्त...

580 एमएलडी क्षमता के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का कमिश्नर ने किया निरीक्षण

लक्की मेहता| लुधियानासमर न्यूज नगर निगम कमिश्नर ओजस्वी अलंकार ने शनिवार को विश्व बैंक और एआईआईबी की वित्तीय सहायता से गांव बिलगा में बन रहे 580 एमएलडी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की प्रगति और गुणवत्ता का जायजा लिया।उन्होंने अधिकारियों और निर्माण एजेंसी को निर्देश दिए कि परियोजना का कार्य निर्धारित समय...

लुधियाना में अवैध रेहड़ियों पर कार्रवाई दुगरी 200 फीट रोड से हटाए गए कब्जे

लक्की मेहता | लुधियानासमर न्यूज शहर में बढ़ते ट्रैफिक जाम और सड़कों के किनारे हो रहे अवैध कब्जों के खिलाफ नगर निगम और ग्लाडा ने संयुक्त अभियान चलाया। नगर निगम कमिश्नर ओजस्वी और ग्लाडा के मुख्य प्रशासक विकास हीरा के निर्देश पर 23 जुलाई को दुगरी 200 फीट रोड पर कार्रवाई करते हुए सड़क किनारे...

सेक्टर-67 में कमर्शियल साइटों की संयुक्त नीलामी के खिलाफ एकजुट हुए निवासी

समर न्यूज | मोहाली गमाडा की ओर से सेक्टर-67 में तीन कमर्शियल साइटों 14, 15 और 16 को मिलाकर बहुमंजिला व्यावसायिक परिसर बनाने के लिए प्रस्तावित नीलामी का स्थानीय निवासियों ने विरोध किया है। निवासियों का कहना है कि वे किसी भी कीमत पर क्षेत्र में एक और बड़ा बहुमंजिला कमर्शियल कॉम्प्लेक्स नहीं बनने देंगे।रेजिडेंट्स...
Summer Express - header one

हम लाते हैं तेज़, साफ़ और भरोसेमंद ख़बरें — शोर के बीच भी सच्चाई तक पहुंचाने वाली।
चाहे ब्रेकिंग न्यूज़ हो या आपके लिए अहम कहानियाँ, हर दिन हम देते हैं समझदारी और रोचक अंदाज़ में कवरेज।

Must Read

©2025- All Right Reserved.