Summer express/धर्मशाला,राहुल-: हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कांगड़ा पुलिस ने 14 सितंबर को दो अलग-अलग मामलों में बड़ी कार्रवाई करते हुए आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान करीब 1 किलो 814 ग्राम चरस, 0.95 ग्राम चिट्टा, 3.70 ग्राम अफीम और 1.54 ग्राम गांजा बरामद किया है। कार्रवाई के दौरान एक नाबालिग को भी संरक्षण में लिया गया, जिसे नियमानुसार उसके अभिभावकों के सुपुर्द कर दिया गया।
धर्मशाला में ASP कांगड़ा संजीव चौहान ने पत्रकार वार्ता में पुलिस की कार्रवाई की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पहला मामला बैजनाथ थाना क्षेत्र के गणखेत्तर रेलवे क्रॉसिंग के पास सामने आया। CIA टीम ने नाकाबंदी के दौरान एक वाहन की जांच करते हुए एक किलो 813 ग्राम चरस बरामद की। इस मामले में छह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने एक नाबालिग को भी संरक्षण में लिया था, जिसे कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया।पुलिस ने इस मामले में एक ऑल्टो K10 कार, होंडा स्कूटी और पल्सर मोटरसाइकिल भी कब्जे में ली हैं। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इतनी बड़ी मात्रा में चरस कहां से लाई गई थी और इसके पीछे कौन लोग सक्रिय हैं। पुलिस आरोपियों के बैकवर्ड लिंक और नशे की सप्लाई चेन की भी जांच कर रही है।दूसरी कार्रवाई मैक्लोडगंज थाना क्षेत्र के अपर धर्मकोट स्थित EDM हॉस्टल में की गई। पुलिस को यहां नशीले पदार्थों की मौजूदगी की गुप्त सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर टीम ने हॉस्टल में छापेमारी कर तलाशी ली। इस दौरान बार रूम और डांस रूम के पूर्वी कोने में रखे कूड़ेदान से एक काले रंग का पर्स बरामद हुआ। पर्स की तलाशी लेने पर 0.95 ग्राम चिट्टा, 3.70 ग्राम अफीम, 1.33 ग्राम चरस और 1.54 ग्राम गांजा मिला।इस मामले में FIR नंबर 56/2026 दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अमीर खान निवासी भोपाल, मध्य प्रदेश और राधेश रंजन पजोरिया निवासी चित्तौड़गढ़, राजस्थान के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक दोनों ने उक्त होटल को लीज पर लिया हुआ था।
ASP संजीव चौहान ने स्थानीय मकान मालिकों और प्रॉपर्टी लीज पर देने वालों से अपील की है कि बाहरी लोगों को संपत्ति देने से पहले उनका उचित सत्यापन जरूर करवाएं। उन्होंने कहा कि लीज डीड में ऐसी शर्त भी शामिल होनी चाहिए, जिसके तहत संपत्ति में गैरकानूनी गतिविधि पाए जाने पर लीज रद्द की जा सके।ASP ने बताया कि मैक्लोडगंज में इससे पहले भी जंगल कॉलिंग रेस्टोरेंट से जुड़े मामले में बीयर और नशीले पदार्थ बरामद किए गए थे। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ पुलिस और अन्य सरकारी एजेंसियां समन्वय के साथ काम कर रही हैं और ऐसे मामलों में आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।