Summer express/ऊना, राकेश-:त्योहारी सीजन में बढ़ती भीड़ और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने खनन एवं खनिज सामग्री ढोने वाले भारी वाहनों के संचालन पर समय सीमा निर्धारित की है। उपायुक्त जतिन लाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि 5 से 8 नवंबर तक ऐसे वाहन सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही सड़कों पर चल सकेंगे। इसके बाद शेष समय में पूरे जिले में इनकी आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा।
प्रशासन का यह फैसला त्योहारी दिनों में श्रद्धालुओं, पर्यटकों और स्थानीय लोगों की बढ़ती आवाजाही को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। भारी वाहनों के कारण सड़कों पर लगने वाले जाम और दुर्घटनाओं की आशंका को कम करना इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है।इस संबंध में पुलिस अधीक्षक ऊना ने उपायुक्त को पत्र भेजकर खनन सामग्री ले जाने वाले भारी वाहनों से यातायात बाधित होने और आम जनता को पेश आने वाली परेशानियों से अवगत करवाया था। साथ ही व्यस्त मार्गों और संवेदनशील स्थानों पर सड़क सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई गई थी।जारी आदेशों के मुताबिक, निर्धारित समय के अलावा जिला ऊना की किसी भी सड़क पर खनन एवं खनिज सामग्री ले जाने वाले भारी वाहनों को चलने की अनुमति नहीं होगी। आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए पुलिस अधीक्षक, सभी उपमंडलाधिकारी और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।