हिमाचल प्रदेश में दल बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित विधायकों को नहीं मिलेगी पेंशन
Summer express/शिमला, संजू:हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ‘हिमाचल प्रदेश विधानसभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2026’ सदन में पारित किया जिसमें कोई विधायक दल-बदल के चलते संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित करार दिया जाता है, तो उसे पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा।यह...
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