हमीरपुर, अरविंद: नगर निगम हमीरपुर के तहत आने वाले परिवारो को हाउस टैक्स जमा करवाने में मिलने वाली छूट की अवधि में बढोत्तरी कर दी है । पहले नगर निगम ने 31 मार्च तक जमा करने पर 10 प्रतिशत छूट का प्रावधान किया था जिससे अब बढ़ा कर 10 अप्रैल कर दिया गया है।
नगर निगम के आयुक्त राकेश शर्मा ने बताया कि सीनियर सिटीजन और लोगों के द्वारा बार बार छूट अवधि बढ़ाने की मांग की जा रही थी जिसके बाद यह फैसला लिया गया । 31 मार्च तक नगर निगम को लगभग 95 लाख के करीब हाउस टैक्स प्राप्त हुआ है। हालांकि यदि हम सालाना आंकड़े की बात करें तो यह एक करोड़ 26 लाख रुपए है। यानि की नगर निगम को हाउस टैक्स के रूप में वार्षिक इतनी राशि प्राप्त होती है। इस कारण अभी भी काफी परिवारों ने गृहकर जमा नही करवा पाए है। नगर निगम हमीरपुर के तहत 4300 परिवार आते हैं जिनसे हाउस टैक्स लिया जाता है।
गृहकर की वसूली के लिए नगर निगम ने अब 10 फीसदी छूट का प्रावधान को 31 मार्च 2026 से बढ़ा कर 10 अप्रैल तक यह छूट गृहकर जमा करवाने वालों को दी जाएगी। सभी गृहकरदाता अपना हाउस टैक्स जमा करवाएं इसके लिए यह छूट प्रदान की गई है। फिलहाल नगर निगम सभी परिवारों से गृहकर जमा करवाने की अपील कर रहा है। नगर निगम के अधिकारियों की माने तो समय पर गृहकर की अदायगी होनी चाहिए। अधिक समय बीत जाने से जहां परिवारों को अधिक टैक्स चुकाना पड़ता है तो वही नगर निगम की कलेक्शन में भी कमी आती है।
नगर निगम हमीरपुर में कमिशनर राकेश शर्मा ने बताया कि अब तक लगभग 95 लाख हाउस टैक्स जमा हुआ है। वार्षिक एक करोड़ 26 लाख के करीब गृहकर जमा होता है। उन्होंने नगर निगम के तहत आने वाले परिवारों से आग्रह किया है कि जल्द से जल्द अपना गृहकर जमा करवाएं। उन्होंने बताया कि अब 10 अप्रैल तक गृहकर जमा करवाने वालों को दस फीसदी छूट का प्रावधान रखा गया है। निर्धारित समयावधि के उपरांत यह छूट नहीं मिलेगी।