कर्मचारी काम करने को तैयार हो तो ‘नो वर्क-नो पे’ लागू नहीं: हाई कोर्ट
जबलपुर | मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि कोई कर्मचारी काम करने के लिए इच्छुक है, लेकिन प्रशासनिक कारणों से उसे काम करने का अवसर नहीं दिया जाता, तो ऐसी स्थिति में उस पर ‘नो वर्क-नो पे’ का सिद्धांत लागू नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा...
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