फतेहाबाद | हरियाणा के फतेहाबाद जिले में कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया गया है। जिलाधिकारी मनदीप कौर ने जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNS), 2023 की धारा 163 के तहत सख्त आदेश जारी करते हुए लाउडस्पीकर, डीजे और अन्य तेज आवाज वाले साउंड सिस्टम के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है।
यह आदेश 11 जुलाई से 23 जुलाई तक प्रभावी रहेगा, जो कांवड़ मेले की अवधि है। इस दौरान शिवभक्तों की भीड़ हरिद्वार और नीलकंठ से जल लेकर लौटती है और स्थानीय शिवालयों में जलाभिषेक करती है। अक्सर कांवड़ यात्रा में श्रद्धालु तेज़ आवाज में डीजे बजाते हुए वाहनों से या पैदल यात्रा करते हैं, जिससे कई बार शांति भंग होने की स्थिति बनती है।
फतेहाबाद पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर जिला प्रशासन ने यह कदम उठाया है। रिपोर्ट में बताया गया कि कुछ श्रद्धालु यात्रा के दौरान हॉकी, बैट और अन्य हथियारनुमा वस्तुएं भी साथ रखते हैं, जिससे कानून व्यवस्था पर असर पड़ सकता है।
जिलाधिकारी के अनुसार, कोई भी व्यक्ति अगर इन निर्देशों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ धारा 163 BNS के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे शांतिपूर्वक और नियमों का पालन करते हुए आस्था व्यक्त करें, ताकि त्योहार के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से बचा जा सके।