हरियाणा | हरियाणा में BPL और अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के तहत राशन लेने वालों के लिए जरूरी सूचना सामने आई है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने स्पष्ट किया है कि अब सभी पात्र कार्डधारकों को ई-केवाईसी कराना अनिवार्य होगा। यदि समय पर यह प्रक्रिया पूरी नहीं की गई, तो संबंधित परिवारों को राशन डिपो से अनाज मिलना बंद किया जा सकता है।
खासतौर पर 5 साल से ऊपर की उम्र के सभी लाभार्थियों को जल्द से जल्द ई-केवाईसी पूरी करवाने का निर्देश दिया गया है।
हिसार में अब तक 53% कार्डधारक ही करवा पाए ई-केवाईसी
हिसार जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक अमित शेखावत ने जानकारी दी कि जिले के सभी राशन डिपो पर ई-केवाईसी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही ‘मेरा केवाईसी’ मोबाइल ऐप के माध्यम से लोग घर बैठे भी यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
अब तक जिले में केवल 53 प्रतिशत कार्डधारक ही यह जरूरी प्रक्रिया पूरी कर पाए हैं। विभाग ने सभी डिपो संचालकों को निर्देश दिए हैं कि वे गांवों और वार्डों में मुनादी कराकर लोगों को जागरूक करें और ई-केवाईसी शिविरों का आयोजन कर बाकी लाभार्थियों की प्रक्रिया भी पूरी कराएं।
ई-केवाईसी में देरी पड़ सकती है भारी
विभाग का कहना है कि ई-केवाईसी की प्रक्रिया बेहद आसान है और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के जरिए कुछ ही मिनटों में पूरी हो जाती है। लेकिन यदि कार्डधारक निर्धारित समयसीमा तक यह प्रक्रिया नहीं करवाते हैं, तो उनके राशन कार्ड अस्थायी रूप से बंद कर दिए जाएंगे।
ऐसे में राशन वितरण फिर से चालू करवाने की प्रक्रिया में समय और दिक्कत दोनों का सामना करना पड़ सकता है। विभाग ने अपील की है कि सभी पात्र परिवार इस कार्य को प्राथमिकता दें और समय पर पूरी करवाएं।