दिल्ली | दिल्ली की कंज्यूमर फोरम ने इंडिगो एयरलाइंस को यात्रियों को खराब सेवा देने पर कुल ₹1.75 लाख का जुर्माना लगाया है। मामला एक महिला यात्री पिंकी का है, जिसे 2 जनवरी को बाकू से नई दिल्ली आने वाली उड़ान में गंदी, दागदार सीट दी गई थी। एयरलाइन को शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं मिला।
इंडिगो ने दावा किया कि महिला को दूसरी सीट दे दी गई थी, लेकिन कंज्यूमर फोरम ने इस दावे को अस्वीकार किया क्योंकि एयरलाइन जरूरी सिचुएशन डेटा डिस्प्ले (SDD) रिपोर्ट जमा नहीं कर पाई। फोरम ने कहा कि यह रिपोर्ट फ्लाइट संचालन और यात्री से जुड़ी घटनाओं का अहम सबूत होती है।
फोरम ने इंडिगो को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए पिंकी को ₹1.5 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया है। इसके अलावा मुकदमे के खर्च के तौर पर ₹25,000 भी महिला को दिए जाएंगे। यह फैसला एयरलाइन कंपनियों को यात्रियों को बेहतर सेवा देने का सख्त संदेश है।