चंडीगढ़। शिअद (अकाली दल) के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका पर आज पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान पंजाब सरकार ने अदालत में अपना पक्ष प्रस्तुत किया। सुनवाई के बाद अदालत ने अगली तारीख 29 सितंबर निर्धारित की है।
गौरतलब है कि 25 जून को विजिलेंस ब्यूरो ने मजीठिया को आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार किया था। इस मामले में अमृतसर पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।
मजीठिया पर विजिलेंस जांच में बाधा डालने के भी आरोप लगाए गए हैं। इससे पहले अमृतसर की निचली अदालत उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर चुकी थी, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया।