Una, Rakesh-:ऊना जिले में 31 दिसंबर, 2025 को शराब लाइसेंसी प्रतिष्ठानों के लिए दी गई विशेष छूट में आंशिक संशोधन किया गया है। जिला दंडाधिकारी ऊना जतिन लाल द्वारा जारी आदेश के अनुसार बार, क्लब, पब और रेस्टोरेंट सहित सभी शराब परोसने वाले प्रतिष्ठान केवल मध्यरात्रि 12 बजे तक खुले रह सकेंगे। इससे पहले यह छूट देर रात 1 बजे तक दी गई थी।
जिला दंडाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि यह संशोधन केवल 31 दिसंबर की विशेष अनुमति के लिए है। भोजन परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठान 31 दिसंबर को अब भी देर रात्रि 1 बजे तक खुल सकेंगे। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि 1 जनवरी, 2026 से पुनः पूर्ववत नियम लागू होंगे। यानी शराब लाइसेंसी प्रतिष्ठानों को रात्रि 10 बजे बंद करने का नियम और अन्य शर्तें फिर से प्रभावी हो जाएंगी।जिला दंडाधिकारी ने संबंधित विभागों, प्राधिकरणों और लाइसेंसधारकों को निर्देश दिए हैं कि वे आदेशों का कड़ाई से पालन करें। आदेशों की अवहेलना करने पर संबंधित अधिनियमों एवं नियमों के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।यह आदेश विशेष रूप से नए वर्ष के मौके पर सार्वजनिक सुरक्षा और शांति बनाए रखने के उद्देश्य से जारी किया गया है