Summer Express, चंडीगढ़। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की वर्ष 2022 में हुई हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दो आरोपियों को जमानत दे दी है। अदालत ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान यह राहत दी।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के कथित सहयोगी पवन बिश्नोई और मूसेवाला के पड़ोसी जगतार सिंह को जमानत देने का आदेश दिया। जांच एजेंसियों को शक है कि जगतार सिंह ने गायक की गतिविधियों की जानकारी बिश्नोई गैंग तक पहुंचाई थी।
गौरतलब है कि मई 2022 में मानसा जिले में सिद्धू मूसेवाला की उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जब वह अपनी एसयूवी में सफर कर रहे थे। इस सनसनीखेज वारदात ने पूरे देश में सुर्खियां बटोरी थीं।
पवन बिश्नोई और जगतार सिंह ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इसके बाद शीर्ष अदालत ने दोनों को जमानत दे दी।
दूसरी ओर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इसी मामले के एक अन्य आरोपी प्रभदीप सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस मनदीप पन्नू ने सुनवाई के दौरान कहा कि अपराध की गंभीरता और मुकदमे की मौजूदा स्थिति को देखते हुए फिलहाल आरोपी को नियमित जमानत देने का आधार नहीं बनता।
यह मामला मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह के बयान के आधार पर दर्ज किया गया था। फिलहाल केस की सुनवाई जारी है और अदालत में गवाहों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं।