Summer express/हमीरपुर,अरविन्द -: जिला हमीरपुर में तंबाकू उत्पादों की अवैध बिक्री और सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान रोकने के लिए प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। हिमाचल प्रदेश खुली सिगरेट एवं बीड़ी की बिक्री निषेध और सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादों के खुदरा व्यापार विनियमन अधिनियम, 2016 तथा कोटपा एक्ट, 2003 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए गठित जिला स्तरीय उड़न दस्ते ने विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान कोट क्षेत्र में खुली सिगरेट बेचते पाए गए दो दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कुल 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान संबंधी नियमों के उल्लंघन पर कोटपा एक्ट, 2003 की धारा 4 के तहत एक चालान भी किया गया, जिसमें 600 रुपये का जुर्माना वसूला गया।उड़न दस्ते में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अजय अत्री, खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. अभिषेक ठाकुर, एएसआई प्रकाश चंद तथा संदीप कुमार शामिल रहे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अजय अत्री ने बताया कि जिले में तंबाकू नियंत्रण संबंधी कानूनों को सख्ती से लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि युवाओं को तंबाकू उत्पादों की लत से बचाने और जनस्वास्थ्य की सुरक्षा के उद्देश्य से नियमित निरीक्षण अभियान जारी रहेंगे।उन्होंने व्यापारियों से कानूनों का पालन करने की अपील करते हुए चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भविष्य में भी कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।