Summer express/हमीरपुर, अरविंद-: त्योहारों के सीजन में चीनी की जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने सख्त कदम उठाया है। विभाग ने जिले में चीनी के होलसेल कारोबारियों के लिए अधिकतम स्टॉक सीमा निर्धारित कर दी है। अब कोई भी होलसेलर अपने पास 2000 क्विंटल से अधिक चीनी का स्टॉक नहीं रख सकेगा।जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक आंचल कुमारी ने बताया कि त्योहारों के दौरान चीनी की मांग बढ़ जाती है। ऐसे में कुछ कारोबारी अधिक मात्रा में चीनी का भंडारण कर लेते हैं, जिससे बाजार में कृत्रिम कमी की स्थिति बन सकती है और कीमतों पर भी असर पड़ता है। इसे देखते हुए विभाग ने स्टॉक सीमा तय की है।
आंचल कुमारी ने बताया कि सभी संबंधित होलसेलरों को अपने चीनी स्टॉक का पंजीकरण करवाना होगा। इसके साथ ही उन्हें प्रतिदिन अपने स्टॉक की जानकारी विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट करनी होगी। विभाग की ओर से स्टॉक की स्थिति पर लगातार नजर रखी जाएगी।आंचल कुमारी ने स्पष्ट किया कि निर्धारित सीमा से अधिक चीनी का भंडारण पाए जाने पर संबंधित कारोबारी के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विभाग का उद्देश्य त्योहारों के दौरान बाजार में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखना और जमाखोरी पर प्रभावी अंकुश लगाना है।उन्होंने होलसेल कारोबारियों से अपील की कि वे निर्धारित नियमों का पालन करें और अपने स्टॉक की जानकारी समय पर ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करवाएं। विभाग ने आम लोगों से भी अपील की है कि यदि उन्हें चीनी की जमाखोरी या कालाबाजारी की जानकारी मिलती है तो इसकी सूचना संबंधित विभाग को दें।