चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार ने अपने विधायकों के लिए वित्तीय सुविधाओं में बड़ा बदलाव किया है। अब विधायक मकान या फ्लैट बनाने और कार खरीदने के लिए 1 करोड़ रुपए तक का ऋण ले सकते हैं, साथ ही उन्हें प्रति माह 10,000 रुपए का विशेष यात्रा भत्ता भी मिलेगा।
सरकार ने इस संबंध में दोनों नए संशोधन लागू कर दिए हैं, और राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
नए प्रावधानों की खास बातें
- दूसरी बार अग्रिम ऋण लेने के लिए आयु सीमा 60 वर्ष की शर्त हटा दी गई है।
- तीसरी बार मकान निर्माण के लिए ऋण लेने की आयु सीमा की शर्त भी समाप्त कर दी गई है।
- विधायकों को बड़ी मरम्मत या बदलाव के लिए 10 लाख रुपए तक अतिरिक्त राशि लेने की अनुमति भी मिलेगी।
- यदि किसी सदस्य ने पहले अपने मकान निर्माण के लिए अग्रिम ऋण का मूलधन और ब्याज चुका दिया है, तो वह मरम्मत और बदलाव के लिए अतिरिक्त 10 लाख रुपए निकालने के हकदार होंगे।
इस कदम से विधायकों को अपने व्यक्तिगत आवास और परिवहन आवश्यकताओं के लिए सरकारी वित्तीय समर्थन का लाभ मिलेगा और उन्हें सरल एवं लचीला ऋण प्रणाली उपलब्ध होगी।