नई दिल्ली | दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेता शाहरुख खान, उनकी पत्नी गौरी खान की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स को मानहानि के एक मामले में समन जारी किया है। यह समन NCB के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े की याचिका पर जारी किया गया। याचिका में उन्होंने 2 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की है। कोर्ट ने सभी पक्षों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए सात दिन का समय दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी।
वानखेड़े का आरोप
समीर वानखेड़े का आरोप है कि रेड चिलीज एंटरटेनमेंट द्वारा बनाई गई और नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुई वेब सीरीज़ “The Bads Of Bollywood” (18 सितंबर को रिलीज़) में एक NCB अधिकारी का किरदार उनके वास्तविक व्यक्तित्व और पेशेवर ईमानदारी पर सवाल उठाने वाला तरीके से पेश किया गया है। वानखेड़े का कहना है कि इससे उनकी प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान हुआ है।
अदालत में वानखेड़े की गुजारिश
पूर्व अधिकारी ने अदालत से आग्रह किया है कि वेब सीरीज़ के कंटेंट को मानहानिकारक घोषित किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि शो रिलीज़ होने के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणियों का सामना करना पड़ा, जिससे उनकी सार्वजनिक छवि को नुकसान हुआ।
वानखेड़े ने अपनी याचिका में यह भी कहा कि फिल्मी कल्पना की आड़ लेकर किसी व्यक्ति की छवि को बदनाम नहीं किया जा सकता। भले ही सीरीज़ में उनका नाम सीधे तौर पर न दिखाया गया हो, लेकिन दर्शकों के लिए स्पष्ट है कि किरदार उन्हीं पर आधारित है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए निर्देश दिया है कि वे इस मामले में अपना पक्ष अदालत में रखें।