लुधियाना | लुधियाना रीजनल कार्यालय के एम्प्लाइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (EPFO) के अधिकारियों ने पेंशनधारकों से अपील की है कि वे अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र समय पर जमा करें। उन्होंने चेताया कि यदि जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं कराया गया, तो पेंशन स्वचालित रूप से बंद हो सकती है।
पेंशनर की मृत्यु पर परिवार की जिम्मेदारी
अधिकारियों ने कहा कि पेंशनधारक की मृत्यु के बाद अक्सर परिवार इसे EPFO को समय पर सूचित नहीं करता। इससे विधवाओं और विधुरों को पेंशन प्राप्त करने में कठिनाई और देरी होती है।
डिजिटल सुविधा के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र जमा करें
- अब पेंशनर घर बैठे मोबाइल पर आधार फेस रिकॉग्निशन तकनीक के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं।
- इसके लिए पेंशनर को Aadhaar Face RDA App गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा और jeevanpramaan.gov.in से जीवन प्रमाण फेस एप्लिकेशन डाउनलोड करना होगा।
- जीवन प्रमाण पत्र किसी भी समय वर्ष में जमा किया जा सकता है और जमा करने के बाद यह एक वर्ष तक मान्य रहता है।
अधिकारियों की अपील
- सभी पेंशनधारकों से अनुरोध है कि जिन्होंने अभी तक जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करवाया है, वह तुरंत जमा कराएँ।
- पेंशनधारक के परिवार से भी अपील की गई है कि यदि पेंशनर की मृत्यु हो चुकी है तो इसकी सूचना तुरंत EPFO कार्यालय को दें।
- पेंशनधारक EPFO कार्यालय में जीवन प्रमाण पत्र पंजीकरण के लिए प्रतिदिन कार्य समय के दौरान आ सकते हैं।