तरनतारन | पंजाब के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिल सकी है। लालपुरा ने 22 सितंबर को अपनी जमानत याचिका हाईकोर्ट में दायर की थी, लेकिन अदालत ने अगली सुनवाई 28 अक्टूबर के लिए निर्धारित की है।
जिला अदालत ने 4 साल की सजा सुनाई थी
गौरतलब है कि जिला सेशन जज प्रेम कुमार की अदालत ने 2013 के उम्सा कांड मामले में विधायक लालपुरा और अन्य आरोपियों को एससी/एसटी एक्ट के तहत 4 साल की कैद की सजा सुनाई थी।
इसके बाद विधायक ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी, जहां आज कोर्ट नंबर 13 में इस पर सुनवाई हुई। अदालत ने मामले की अगली तारीख 28 अक्टूबर तय करते हुए फिलहाल किसी भी प्रकार की राहत देने से इनकार कर दिया।
लालपुरा ने सजा को बताया गलत, कहा—सच्चाई सामने आएगी
सजा के बाद विधायक लालपुरा ने कहा था कि उन्होंने हमेशा कानून और जनता के भरोसे के साथ काम किया है और उन्हें न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है। उन्होंने उम्मीद जताई कि हाईकोर्ट में उन्हें न्याय अवश्य मिलेगा और सच्चाई सामने आएगी।