श्री मुक्तसर साहिब | सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों का पालन करते हुए, गुरप्रीत सिंह थिंद, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जिले में दीपावली, गुरुपर्व, क्रिसमस और नए साल के दिन पटाखों के चलाने का समय निर्धारित किया है।
निर्धारित पटाखा चलाने का समय:
- दीपावली: 20 अक्टूबर 2025, शाम 8:00 बजे से रात 10:00 बजे तक
- गुरुपर्व: 5 नवंबर 2025, सुबह 4:00 बजे से 5:00 बजे तक और रात 9:00 बजे से 10:00 बजे तक
- क्रिसमस: 25-26 दिसंबर 2025, रात 11:55 बजे से सुबह 12:30 बजे तक
- नए साल: 31 दिसंबर 2025 से 1 जनवरी 2026, रात 11:55 बजे से सुबह 12:30 बजे तक
अन्य महत्वपूर्ण आदेश:
- निर्धारित समय के अतिरिक्त पटाखे जलाने पर कठोर पाबंदी होगी।
- जिले में बिना स्थायी/अस्थायी लाइसेंस के खुले में पटाखे बेचने पर रोक।
- उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया है कि इन नियमों का पालन करना सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य है और यह पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है।