हिसार | पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यू-ट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की जमानत याचिका पर पुलिस ने शुक्रवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. परमिंद्र कौर की अदालत में जवाब दाखिल किया।
पुलिस ने अदालत में तर्क दिया कि आरोपी को जमानत नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि वह बाहर आने पर गवाहों को धमका सकती है, सबूतों से छेड़छाड़ कर सकती है और गैर हाजिर भी हो सकती है। मामले पर बहस शनिवार को होगी।
इससे पहले, आरोपी की ओर से वकील कुमार मुकेश ने अदालत में आवेदन दाखिल कर गुहार लगाई कि मेन मुकदमा ए. डी. जे. गगनदीप मित्तल की अदालत में चल रहा है। उन्होंने कहा कि या तो जमानत याचिका उस अदालत में भेजी जाए या मेन मुकदमा इस अदालत में स्थानांतरित किया जाए। अदालत ने बाद में मेन मुकदमा मंगवा लिया।
सिविल लाइन थाना पुलिस ने न्यू अग्रसैन एक्सटेंशन कॉलोनी निवासी यू-ट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को 16 मई को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। पूछताछ के बाद उसे 26 मई को जेल भेजा गया था और वर्तमान में वह सेन्ट्रल जेल-2 में बंद है।