पटना | दरभंगा जिले के अलीनगर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक मिश्रीलाल यादव की विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई है। यह कार्रवाई उन्हें आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद की गई है। बिहार विधानसभा सचिवालय की ओर से शुक्रवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई।
सचिवालय की ओर से प्रभारी सचिव ख्याति सिंह के हस्ताक्षर से जारी अधिसूचना में बताया गया है कि दरभंगा के एमपी/एमएलए विशेष न्यायालय द्वारा अपील वाद संख्या 6/2025 में दोषी पाए जाने और सजा सुनाए जाने के चलते, मिश्रीलाल यादव को संविधान के अनुच्छेद 191(2)(घ) और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 के तहत अयोग्य घोषित किया गया है। उनकी सदस्यता 27 मई 2025 से प्रभावी रूप से समाप्त मानी जाएगी।
2019 के मारपीट मामले में दोषी
दरभंगा स्थित सांसद/विधायक अदालत के विशेष न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर ने मिश्रीलाल यादव को 2019 में दर्ज एक मारपीट के मामले में दोषी ठहराया था। अदालत के फैसले के आधार पर सचिवालय ने विधायक की अयोग्यता की अधिसूचना जारी की।
भाजपा विधायक थे अलीनगर से
मिश्रीलाल यादव भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से चुने गए थे। उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले में फैसला आने के बाद उनकी सदस्यता स्वतः निरस्त हो गई है, जो जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत अनिवार्य है।