Summer express, फरीदाबाद | हरियाणा के सरकारी स्कूलों में अब पढ़ाई के समय मनोरंजन के उद्देश्य से रील या वीडियो बनाना मना होगा। फरीदाबाद जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) ने एक आधिकारिक आदेश जारी करते हुए स्कूल परिसर में ऐसे किसी भी वीडियो पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। यह निर्देश शिक्षकों, छात्रों और अन्य स्कूल स्टाफ सभी पर समान रूप से लागू होगा।
पिछले कुछ समय में सोशल मीडिया पर कई सरकारी स्कूलों के क्लासरूम और परिसर में बनाई गई रील तेजी से वायरल हुई हैं। शिक्षा विभाग को जानकारी मिली कि इस दौरान शिक्षक और छात्र पढ़ाई छोड़कर मनोरंजन वाले वीडियो बनाने में व्यस्त थे। इससे न केवल पढ़ाई प्रभावित हो रही थी, बल्कि स्कूलों के अनुशासन और गरिमा पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था।
आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि स्कूल समय के दौरान किसी भी प्रकार की रील, शॉर्ट वीडियो या मीम बनाना पूरी तरह निषिद्ध रहेगा। यदि कोई वीडियो शैक्षणिक या जागरूकता संबंधी है, तो इसके लिए पहले संबंधित अधिकारी से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
स्वीकृत वीडियो भी केवल शिक्षक की देखरेख में ही फिल्माए जा सकते हैं। इसके अलावा, छात्रों की निजी जानकारी और स्कूल की गोपनीयता को खतरे में डालने वाले किसी भी कंटेंट पर सख्त पाबंदी रहेगी। आदेश का उल्लंघन करने वाले छात्र या स्टाफ के खिलाफ विभागीय स्तर पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
शिक्षा विभाग ने कहा है कि डिजिटल तकनीक का उपयोग केवल शिक्षा और जागरूकता के उद्देश्य से होना चाहिए। रील और मनोरंजन वाले वीडियो के बढ़ते ट्रेंड से छात्र अपनी पढ़ाई से भटक रहे हैं। फरीदाबाद DEO के इस आदेश के बाद अन्य जिलों में भी इसी तरह की सख्ती लागू होने की संभावना है।