Summer Express, चंडीगढ़ | पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह की डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में हिरासत को लेकर अहम अंतरिम आदेश जारी किया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) की अवधि समाप्त होने के बाद भी अमृतपाल सिंह को असम की डिब्रूगढ़ जेल में ही रखा जाएगा।
मुख्य न्यायाधीश और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान यह आदेश पारित किया। सुनवाई में पंजाब सरकार ने दलील दी कि खुफिया इनपुट के अनुसार अमृतपाल सिंह की रिहाई कानून-व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा बन सकती है, इसलिए उनकी हिरासत डिब्रूगढ़ जेल में जारी रखना जरूरी है।
सरकारी पक्ष ने अदालत से अनुरोध किया कि NSA अवधि 22 अप्रैल को समाप्त होने के बावजूद उन्हें अजनाला कांड से जुड़े मामलों सहित अन्य एफआईआर के चलते जेल में ही रखा जाए।
वहीं, अमृतपाल सिंह की ओर से पेश वकील ने राज्य के रुख का विरोध करते हुए कहा कि लगातार हिरासत के कारण उन्हें जमानत और निष्पक्ष सुनवाई जैसी कानूनी प्रक्रियाओं में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सभी मामलों के एक साथ ट्रायल की मांग भी रखी।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश में कहा कि NSA अवधि समाप्त होने के बाद भी अमृतपाल सिंह को डिब्रूगढ़ जेल में ही रखा जाएगा। साथ ही अदालत ने जेल प्रशासन को निर्देश दिए कि सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा और वकीलों से नियमित परामर्श की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
असम सरकार ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत को आश्वासन दिया कि जेल में सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं और अदालत के निर्देशों का पालन किया जाएगा। फिलहाल मामले की अगली सुनवाई की तारीख तय नहीं हुई है।