Summer express, चंडीगढ़। हरियाणा के पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा दायर याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने हिसार के पुलिस अधीक्षक से व्यक्तिगत रूप से हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 30 अप्रैल तय की है।
यह मामला हिसार में हुए उस घटनाक्रम से जुड़ा है, जिसमें गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय में प्रदर्शन के बाद जजपा और इनसो नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद दुष्यंत चौटाला और उनके भाई दिग्विजय चौटाला ने सिटी थाना पहुंचकर गिरफ्तारी देने का प्रयास किया था।
आरोप है कि इसके बाद जब वे एसपी कार्यालय की ओर जा रहे थे, तो सब्जी मंडी पुल के पास सीआईए इंचार्ज पवन कुमार और पुलिस कर्मियों के साथ उनका विवाद हो गया था। दुष्यंत चौटाला ने आरोप लगाया था कि सीआईए इंचार्ज की गाड़ी से उन्हें कुचलने का प्रयास किया गया और इस दौरान उन्हें हथियार दिखाकर धमकाया गया।
वहीं, इस घटना को लेकर दोनों पक्षों की ओर से एक-दूसरे के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई गई थीं। मामले की जांच के लिए एसपी हिसार ने डीएसपी कमलजीत के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया था, जो पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है।