Summer express/मंडी, धर्मवीर -:राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत समिति करसोग के वार्ड नंबर 12 मेहंडी में चल रही चुनाव प्रक्रिया को निरस्त करते हुए यहां पुनः मतदान कराने का निर्णय लिया है। आयोग द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब इस वार्ड में पंचायत समिति सदस्य पद के लिए 28 मई,2026 को दोबारा मतदान कराया जाएगा। मतदान सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक संपन्न होगा।
जानकारी के अनुसार, चुनाव प्रक्रिया के दौरान मतपत्रों की छपाई में गंभीर त्रुटि सामने आई। वार्ड संख्या 12 मेहंडी से कुल सात उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे, लेकिन तैयार किए गए मतपत्रों में केवल छह प्रत्याशियों के नाम दर्ज पाए गए। एक उम्मीदवार का नाम मतपत्र से गायब होने के कारण चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर प्रश्न खड़े हो गए। इस गलती को गंभीर मानते हुए निर्वाचन आयोग ने तत्काल प्रभाव से मतदान प्रक्रिया को रोक दिया।यह मामला ग्राम पंचायत थाच थर्मी और परलोग से जुड़े 10 मतदान केंद्रों का है, जहां पंचायत समिति सदस्य के लिए मतदान होना था। आयोग का मानना है कि दोषपूर्ण मतपत्रों के उपयोग से पूरी चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हुई है, इसलिए निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पुनर्मतदान आवश्यक है।राज्य निर्वाचन आयोग ने यह कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 243, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 160 तथा पंचायती राज चुनाव नियम 1994 के नियम 32(5) के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए की है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि केवल पंचायत समिति सदस्य पद का चुनाव रद्द किया गया है, जबकि ग्राम पंचायत और जिला परिषद से संबंधित अन्य चुनाव पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही संपन्न होंगे।
आदेश के अनुसार 28 मई को होने वाले पुनर्मतदान के बाद मतपेटियों को सुरक्षित रूप से अन्य संबंधित मतपेटियों के साथ स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा। मतगणना पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार 31 मई, 2026 को की जाएगी। आयोग ने यह भी निर्देश दिए हैं कि 26 मई को डाले गए पंचायत समिति वार्ड से संबंधित मतपत्रों को बिना खोले अलग रखा जाए और उन्हें सीलबंद लिफाफों में सुरक्षित किया जाए।निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए मतदान दलों को मतदाता सूची की नई चिह्नित प्रतियां उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही पुनर्मतदान के दौरान मतदाताओं की दाहिनी तर्जनी उंगली पर अमिट स्याही लगाई जाएगी, ताकि दोबारा मतदान की संभावना को रोका जा सके।आयोग ने संबंधित प्रशासन और चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वार्ड संख्या 12 मेहंडी में पुनर्मतदान की सूचना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, जिससे सभी मतदाताओं तक सही जानकारी पहुंच सके और वे निर्धारित तिथि पर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।इसके अलावा, यदि इस वार्ड से संबंधित किसी मतदाता ने डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान किया है, तो वह प्रक्रिया भी दोबारा कराई जाएगी। पहले डाले गए डाक मतपत्रों को भी बिना खोले सुरक्षित सील किया जाएगा और नए डाक मतपत्र निर्धारित समय से पहले सहायक रिटर्निंग अधिकारी को सौंपे जाएंगे।निर्वाचन आयोग के इस फैसले को निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।