चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार ने श्रम विभाग से जुड़ी 10 अहम सेवाओं को हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत अधिसूचित कर दिया है। मुख्य सचिव डॉ. अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी अधिसूचना में इन सेवाओं के लिए तय समय-सीमाओं का उल्लेख किया गया है, जिससे आम लोगों को समय पर सेवाएं मिल सकें।
दुकान पंजीकरण प्रक्रिया को केवाईसी की स्थिति के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। यदि आवेदक का केवाईसी अमान्य है तो पंजीकरण एक दिन में किया जाएगा, जबकि केवाईसी वैध होने पर इसकी प्रक्रिया 15 दिनों में पूरी होगी।
ठेकेदारों और फैक्ट्रियों के लिए समय-सीमा इस प्रकार तय की गई है:
- ठेकेदारों द्वारा मुख्य नियोक्ता की स्थापना, लाइसेंस पंजीकरण व नवीकरण – 26 दिन
- फैक्टरी लाइसेंस और उसका नवीकरण – 45 दिन
- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम के तहत प्रतिष्ठानों का पंजीकरण – 30 दिन
- अंतरराज्यीय प्रवासी श्रमिक अधिनियम के तहत मुख्य नियोक्ता की स्थापना का पंजीकरण – 26 दिन
- हरियाणा भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में श्रमिकों का पंजीकरण और नवीनीकरण – 30 दिन
राज्य सरकार का उद्देश्य इन सेवाओं को तय समय में पूरा कर पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना है, जिससे श्रमिकों और संबंधित हितधारकों को समय पर सुविधाएं मिल सकें।