summer express ,मुंबई। त्योहारों के सीजन से पहले महाराष्ट्र सरकार के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने मिलावटी और घटिया खाद्य पदार्थों के खिलाफ राज्यभर में विशेष अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान अधिकारियों ने 1.36 करोड़ रुपये से अधिक कीमत के संदिग्ध मिलावटी, घटिया, अस्वच्छ और गलत लेबल वाले खाद्य पदार्थ जब्त कर नष्ट किए।
FDA की टीमों ने चार दिनों के दौरान होटल, रेस्तरां और ढाबों समेत 64 खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। जांच में स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के मामले सामने आने पर 12 प्रतिष्ठानों के खाद्य लाइसेंस निलंबित किए गए, जबकि 36 अन्य प्रतिष्ठानों को कमियां दूर करने के लिए नोटिस जारी किए गए।
अभियान के दौरान करीब 32,023 किलोग्राम/लीटर संदिग्ध खाद्य सामग्री जब्त या नष्ट की गई। इसकी कुल कीमत 1,36,20,735 रुपये बताई गई है। जब्त सामग्री में खोया, मावा, पेड़ा, घी, खाद्य तेल, बर्फी, सूखे मेवे, किशमिश, गुड़, मिठाइयां और अन्य डेयरी उत्पाद शामिल हैं। वहीं, लेबलिंग नियमों के उल्लंघन और गुणवत्ता संबंधी खामियों के चलते मिराज MIDC में 6.53 लाख रुपये कीमत का 1,868 किलोग्राम संदिग्ध हल्दी पाउडर भी जब्त किया गया।
छत्रपति संभाजीनगर में FDA की टीम ने गुजरात से आने वाली मिलावटी मिठाइयों की बड़ी खेप भी पकड़ी। खाद्य एवं औषधि विभाग के संयुक्त आयुक्त श्रीकांत करकड़े के अनुसार, शाहनूर दरगाह के पास की गई कार्रवाई में करीब 4,000 से 4,765 किलोग्राम खोया आधारित संदिग्ध मिठाइयां जब्त की गईं, जिनकी अनुमानित कीमत 7.6 लाख रुपये है। जांच में सामने आया कि इन मिठाइयों में शुद्ध डेयरी सामग्री के बजाय पाम ऑयल, वनस्पति और अतिरिक्त चीनी जैसी सस्ती सामग्री का इस्तेमाल किया गया था।
FDA ने प्रतिबंधित तंबाकू और सुपारी उत्पादों के खिलाफ भी कार्रवाई की। राज्यभर में गुटखा और पान मसाला की अवैध बिक्री, भंडारण और परिवहन के मामलों में 14 FIR दर्ज की गईं। कार्रवाई के दौरान 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया और करीब 1.38 करोड़ रुपये मूल्य का प्रतिबंधित सामान जब्त किया गया।
FDA आयुक्त तुकाराम मुंडे ने कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट और खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन को लेकर सरकार सख्त रुख अपना रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि एक्सपायर्ड या मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने अथवा अस्वच्छ परिस्थितियों में भोजन तैयार करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।
FDA ने लोगों से खाद्य पदार्थों में मिलावट या अन्य अनियमितता की जानकारी टोल-फ्री हेल्पलाइन 1800222365 अथवा राज्य के शिकायत पोर्टल के माध्यम से देने की अपील की है।