{समय पर काम नहीं होने पर नागरिक कर सकेंगे अपील
शगुन कश्यप | चंडीगढ़
समर न्यूज
चंडीगढ़ में सरकारी सेवाओं को तय समय सीमा में उपलब्ध कराने के लिए राइट टू सर्विस एक्ट के तहत अधिसूचित सेवाओं पर अधिकारियों की जवाबदेही तय की गई है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, संबंधित आदेश चार अक्टूबर से लागू हो गए हैं। चंडीगढ़ राइट टू सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर फिलहाल 556 सेवाएं सूचीबद्ध हैं।
इनमें नगर निगम, पुलिस, एस्टेट ऑफिस, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य समेत विभिन्न विभागों की सेवाएं शामिल हैं। प्रत्येक अधिसूचित सेवा के लिए आवेदन का निपटारा करने की समय सीमा निर्धारित की गई है। साथ ही संबंधित अधिकारी और अपील सुनने वाले अधिकारियों की जानकारी भी दी गई है।
प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने नागरिकों से इस व्यवस्था का लाभ उठाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय के भीतर सेवा उपलब्ध नहीं कराने वाले अधिकारी को जवाबदेह ठहराया जा सकता है। लापरवाही के मामलों में जुर्माना लगाने के साथ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शुरू की जा सकती है।
इस व्यवस्था के अंतर्गत बिजली कनेक्शन, बिजली बिल संबंधी शिकायतों, अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र, भवन नक्शे की मंजूरी और जन्म-मृत्यु से जुड़ी सेवाओं सहित कई सरकारी काम शामिल हैं। नागरिक आवेदन करने से पहले संबंधित सेवा की निर्धारित समय सीमा की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
दी गई जानकारी के अनुसार, बिजली बिल की शिकायत के निपटारे के लिए सात दिन, अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र के लिए 30 दिन और भवन नक्शे की मंजूरी के लिए 40 दिन की समय सीमा तय है। नए बिजली कनेक्शन के लिए कनेक्शन के प्रकार और क्षेत्र के अनुसार अलग-अलग समय सीमा निर्धारित की गई है।
यदि संबंधित अधिकारी तय समय में सेवा उपलब्ध नहीं कराता या बिना उचित कारण आवेदन खारिज कर देता है, तो नागरिक प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास अपील कर सकते हैं। वहां समाधान नहीं मिलने पर द्वितीय अपीलीय अधिकारी के समक्ष मामला रखा जा सकता है। इसके बाद राइट टू सर्विस कमीशन में अंतिम अपील अथवा पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत करने का प्रावधान है। हर सेवा के लिए नामित अधिकारी और दोनों अपीलीय अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होने से नागरिकों को यह पता चल सकेगा कि आवेदन किस स्तर पर लंबित है और शिकायत कहां करनी है।
सभी अधिसूचित सेवाओं की सूची कमीशन की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसमें सेवा का नाम, उसे पूरा करने की समय सीमा और संबंधित अधिकारियों का विवरण दिया गया है। आवेदन से पहले यह जानकारी देखने से नागरिकों को निर्धारित प्रक्रिया और अपील के विकल्प समझने में मदद मिलेगी।