Summer express, चंडीगढ़। दलजीत सिंह के अंतिम संस्कार को लेकर चल रही कानूनी प्रक्रिया पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत के निर्देश के बाद अब उनका अंतिम संस्कार 5 नवंबर को पैतृक गांव भामे कलां में किया जाएगा। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने खुली अदालत में ही अपना आदेश सुना दिया।
अदालत के आदेश की लिखित प्रति शाम चार बजे तक जारी किए जाने की बात कही गई है। यह निर्देश दलजीत सिंह की बहन की ओर से दायर याचिका पर दिए गए हैं। इससे पहले हाईकोर्ट ने दलजीत सिंह का पोस्टमार्टम पीजीआई चंडीगढ़ में कराने का आदेश दिया था। साथ ही पंजाब और चंडीगढ़ के पुलिस महानिदेशकों को निर्देश दिए गए थे कि पोस्टमार्टम के बाद परिवार और करीबी लोगों की मौजूदगी में पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कराया जाए।
हाईकोर्ट ने अंतिम संस्कार के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने पर भी जोर दिया। शव को लेकर उठे विवाद और परिवार की ओर से रखी गई मांगों के बाद यह मामला अदालत पहुंचा था। याचिका में निष्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित करने के साथ ही परिवार को अंतिम संस्कार में उचित भागीदारी देने की मांग की गई थी।
अदालत के ताजा आदेश के बाद अंतिम संस्कार को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है। दलजीत सिंह का अंतिम संस्कार अब उनके पैतृक गांव भामे कलां में किया जाएगा। लिखित आदेश जारी होने के बाद प्रशासन को दिए गए निर्देशों और अंतिम संस्कार की व्यवस्था से जुड़ी विस्तृत जानकारी भी सामने आएगी।