जालंधर | पंजाब सरकार ने वाहन चालकों और आम नागरिकों को राहत देने के उद्देश्य से एक अहम निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने अब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (R.C.) और ड्राइविंग लाइसेंस (D.L.) के रजिस्ट्रेशन और नवीनीकरण की जिम्मेदारी क्षेत्रीय अधिकारियों को सौंप दी है, ताकि लंबे समय से लंबित पड़े बैकलॉग को तेजी से निपटाया जा सके।
परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने जानकारी देते हुए बताया कि यह फैसला आम लोगों को आसान और तेज़ सेवा देने के लिए लिया गया है। अब आवेदक अपने पुराने वाहन पंजीकरण और ड्राइविंग लाइसेंस को ऑनलाइन रिन्यू करवा सकेंगे। पहले यह सुविधा तकनीकी अड़चनों और ऑनलाइन मंजूरी न होने की वजह से रुकी हुई थी।
भुल्लर ने बताया कि राज्य भर के सभी रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग अधिकारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि वे लंबित आवेदनों को प्राथमिकता से निपटाएं। साथ ही बैकलॉग खत्म करने के लिए तेजी से प्रक्रिया अपनाई जाए।
सरकार की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की शर्तों के अनुरूप कार्य किया जाएगा। इसके तहत, राज्य परिवहन आयुक्त कार्यालय द्वारा 24 मई 2024 को जारी आदेशों के तहत सभी मामलों पर कार्रवाई की जाएगी।
नवीनीकरण प्रक्रिया के तहत आवेदकों को एक हलफनामा देना होगा, जिसे कार्यकारी मजिस्ट्रेट से सत्यापित करवाना अनिवार्य होगा। इसमें वाहन से संबंधित जानकारी, बैकलॉग की अवधि, लाइसेंस अथॉरिटी का विवरण, टैक्स की स्थिति और सभी जानकारियों की पुष्टि की जाएगी।
इस फैसले से न सिर्फ लाखों लंबित मामलों को निपटाने में मदद मिलेगी, बल्कि लोगों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने से भी राहत मिलेगी।