नई दिल्ली | जून का महीना खत्म होने को है और जुलाई के पहले दिन से कई अहम बदलाव देशभर में लागू होने जा रहे हैं। इनका असर सीधे-सीधे आपकी जेब, बैंकिंग सुविधाओं, यात्रा और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों से लेकर ट्रेन टिकट और पुराने वाहनों पर ईंधन प्रतिबंध जैसे फैसले आम आदमी के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। आइए जानते हैं, 1 जुलाई 2025 से कौन से 5 बड़े नियम बदलने जा रहे हैं और उनसे आपको क्या फर्क पड़ेगा।
1. एलपीजी सिलेंडर और एविएशन फ्यूल के दामों में संशोधन संभव
हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियाँ एलपीजी सिलेंडर की नई दरें जारी करती हैं। बीते महीने 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर में 24 रुपये की कटौती की गई थी, जबकि घरेलू 14 किलो के सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। ऐसे में 1 जुलाई को रसोई गैस की दरें बढ़ या घट सकती हैं। साथ ही, एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) की कीमतों में भी बदलाव की उम्मीद है, जिसका असर हवाई यात्रा की लागत पर पड़ेगा।
2. HDFC क्रेडिट कार्ड यूज़ करना होगा महंगा
1 जुलाई से HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड धारकों को यूटिलिटी बिल पेमेंट पर अतिरिक्त चार्ज देना पड़ सकता है। साथ ही, डिजिटल वॉलेट्स (जैसे Paytm, Mobikwik, FreeCharge आदि) में ₹10,000 से अधिक राशि लोड करने पर 1% अतिरिक्त शुल्क लागू होगा।
3. ICICI बैंक के ATM और IMPS ट्रांजैक्शन पर नए शुल्क
ICICI बैंक ने भी अपने ग्राहकों के लिए शुल्क संबंधी नियमों में बदलाव किए हैं। मेट्रो शहरों में 5 और नॉन-मेट्रो में 3 फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन के बाद निकासी पर ₹23 शुल्क लगेगा। IMPS ट्रांसफर के लिए नए चार्ज इस प्रकार होंगे:
- ₹1,000 तक: ₹2.50
- ₹1,001 – ₹1,00,000: ₹5
- ₹1,00,001 – ₹5,00,000: ₹15 प्रति ट्रांजैक्शन
4. रेलवे किराया और तत्काल टिकट बुकिंग के नियम बदलेंगे
रेलवे ने भी अपने किराए और टिकटिंग प्रक्रिया में बदलाव करने का फैसला किया है:
- नॉन-AC ट्रेनों में किराया 1 पैसा प्रति किलोमीटर और AC क्लास में 2 पैसे प्रति किलोमीटर तक बढ़ेगा।
- 500 किलोमीटर तक की यात्रा और मासिक पास की दरें यथावत रहेंगी।
- तत्काल टिकट बुकिंग अब सिर्फ आधार-वेरिफाइड यूज़र्स ही कर पाएंगे।
5. दिल्ली में पुराने वाहनों को नहीं मिलेगा ईंधन
दिल्ली में 1 जुलाई से 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को पेट्रोल पंप से ईंधन नहीं मिलेगा। कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने यह निर्देश वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए जारी किया है। ‘एंड ऑफ लाइफ’ (EOL) वाहनों को ईंधन देना प्रतिबंधित रहेगा।