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हरियाणा में ‘राह वीर योजना’ लागू: हादसों में मदद करने वालों को मिलेंगे ₹25,000 इनाम

चंडीगढ़ |  हरियाणा सरकार ने सड़क हादसों में घायलों की मदद करने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए ‘राह वीर योजना’ की शुरुआत कर दी है। इस योजना के तहत अगर कोई नागरिक सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को गोल्डन आवर (एक घंटे) के भीतर अस्पताल पहुंचाता है, तो उसे ₹25,000 की प्रोत्साहन राशि और प्रशंसा पत्र दिया जाएगा।

सोनीपत के उपायुक्त सुशील सारवान ने बताया कि केंद्र सरकार की पहल पर बनी यह योजना अब हरियाणा में भी प्रभावी कर दी गई है। इसका मुख्य उद्देश्य सामान्य नागरिकों को घायलों की मदद के लिए आगे आने के लिए प्रेरित करना है।

एक व्यक्ति को साल में 5 बार तक मिल सकता है इनाम

डीसी के मुताबिक, कोई भी व्यक्ति वर्ष में अधिकतम पांच बार इस योजना के तहत इनाम प्राप्त कर सकता है। इसके लिए राह वीर को अपना नाम, मोबाइल नंबर, दुर्घटना स्थल का विवरण, बैंक खाता विवरण, जिस पुलिस थाना क्षेत्र में हादसा हुआ उसका प्रमाण पत्र, और जिस अस्पताल में भर्ती कराया गया उसका सर्टिफिकेट जमा कराना होगा।

मिलेगा कानूनी संरक्षण भी

मोटर वाहन अधिनियम 2019 की धारा 134A और केंद्र सरकार की 29 सितंबर 2020 की अधिसूचना के तहत राह वीर को कानूनी सुरक्षा भी मिलेगी। इसका मतलब यह है कि घायल की मदद करने वाले नागरिक के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी।

इनाम वितरण की प्रक्रिया

मूल्यांकन के लिए चार सदस्यीय कमेटी बनाई गई है जिसमें:

  • उपायुक्त (अध्यक्ष)
  • डीटीओ-कम-आरटीए सचिव
  • एसपी (सदस्य)
  • सीएमओ या एसएमओ (सदस्य) शामिल होंगे।

कमेटी की सिफारिश के बाद परिवहन विभाग 7 दिन के भीतर इनाम की राशि राह वीर के खाते में ट्रांसफर कर देगा। अगर किसी हादसे में एक से अधिक लोग मदद करते हैं, तो इनाम की राशि सभी के बीच समान रूप से बांटी जाएगी, जबकि प्रशंसा पत्र सभी को दिया जाएगा।

31 मार्च 2026 तक मान्य है योजना

‘राह वीर योजना’ को 31 मार्च 2026 तक लागू किया गया है। इस अवधि के भीतर जो भी व्यक्ति इस मानवीय कार्य में भागीदारी करेगा, वह योजना का लाभ उठा सकता है।

Karuna

infosummerexpress@gmail.com

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