चंडीगढ़ | अब चंडीगढ़ में भी एसिड अटैक पीड़ितों को हर महीने 10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। पंजाब सरकार की तर्ज पर यह फैसला लिया गया है। यूटी समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव अनुराधा एस. चगती ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि चंडीगढ़ प्रशासन जल्द ही इसकी औपचारिक अधिसूचना (नोटिफिकेशन) जारी करेगा।
यह फैसला एडवोकेट एच.सी. अरोड़ा की ओर से हाईकोर्ट में दायर की गई अवमानना याचिका के बाद आया है। याचिका में बताया गया था कि हाईकोर्ट ने पंजाब और चंडीगढ़ दोनों को निर्देश दिए थे कि हरियाणा की तर्ज पर एसिड अटैक पीड़ितों को मासिक सहायता दी जाए। पंजाब सरकार ने इस आदेश पर अमल करते हुए योजना लागू कर दी है और पीड़ितों को ₹10,000 प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जा रही है, लेकिन चंडीगढ़ में यह लागू नहीं हुई थी।
इस पर जवाब देते हुए चंडीगढ़ प्रशासन की सचिव अनुराधा चगती ने अदालत को बताया कि एसिड पीड़ितों के लिए मासिक सहायता योजना का मसौदा तैयार कर लिया गया है और इसे मंजूरी के लिए भेजा गया है। नोटिफिकेशन अगले दो दिन में जारी किया जाएगा।
यह कदम उन पीड़ित महिलाओं और युवतियों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा, जिन्हें समाज में दोबारा आत्मसम्मान से जीने के लिए सहयोग की ज़रूरत है। पंजाब की तरह अब चंडीगढ़ में भी पीड़ितों को राहत देने की दिशा में ठोस पहल शुरू हो चुकी है।