बरेली (उत्तर प्रदेश) | सीबीगंज थाना क्षेत्र के गांव गोकिलपुर गरगैया में ऑनर किलिंग के एक सनसनीखेज मामले में अदालत ने बेटी की हत्या के दोषी पिता को उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी रमेश को कठोर कारावास (सश्रम उम्रकैद) के साथ 1 लाख रुपये का जुर्माना अदा करने का भी आदेश दिया है।
प्रेम संबंध से नाराज पिता ने कर दी थी बेटी की हत्या
घटना 8 अगस्त 2024 की रात की है। जानकारी के अनुसार, रमेश की बेटी का गांव के ही एक युवक से प्रेम संबंध था और वह गर्भवती हो गई थी। जब यह बात गांव में फैली तो समाज के लोगों से ताने सुनकर रमेश बौखला गया और गुस्से में अपनी बेटी का गला दबाकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी।
इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद खुद बेटी के भाई ने पिता रमेश के खिलाफ सीबीगंज थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए रमेश को गिरफ्तार कर जेल भेजा और मामला अदालत पहुंचा।
9 महीने में कोर्ट ने सुनाया फैसला
करीब 9 महीने की सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश-7 की अदालत ने रमेश को दोषी करार देते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं के तहत सजा सुनाई। यह बरेली में BNS के तहत सुनाई गई पहली उम्रकैद की सजा बताई जा रही है। अदालत ने दोषी को तुरंत जेल भेजने के आदेश भी दिए हैं।
इस फैसले से समाज में एक सख्त संदेश गया है कि इज्जत के नाम पर अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।