नई दिल्ली | हरियाणा के पूर्व कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छौक्कर को मनी लॉन्ड्रिंग केस में मिली चिकित्सीय जमानत अब खत्म हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए शनिवार को उन्हें शाम 5 बजे तक जेल में आत्मसमर्पण का आदेश दिया है।
सिर्फ एक बार की राहत… अब कोई विकल्प नहीं
छौक्कर को 1500 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग केस में 4 मई को दिल्ली के एक फाइव स्टार होटल से गिरफ्तार किया गया था। बाद में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 19 जून को उन्हें मेडिकल ग्राउंड पर एक बार के लिए अंतरिम जमानत दी, जिससे वह अपनी पसंद के अस्पताल में सर्जरी करवा सकें।
लेकिन कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि यह राहत सिर्फ एक बार के लिए है, और 12 जुलाई को शाम 5 बजे तक उन्हें वापस जेल लौटना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी कोई और राहत
छौक्कर ने हाईकोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन शीर्ष अदालत ने उनकी याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। अब उन्हें हर हाल में तय समय पर आत्मसमर्पण करना होगा।
ईडी की कार्रवाई और बड़ा घोटाला
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने धर्म सिंह छौक्कर को एक बड़े ₹1500 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी दिल्ली के एक लग्जरी होटल से हुई, जिससे यह मामला और भी सुर्खियों में आ गया। ईडी ने छौक्कर पर कालेधन को सफेद करने और फर्जी कंपनियों के जरिए भारी लेनदेन के गंभीर आरोप लगाए हैं।