चंडीगढ़ | हरियाणा में परिवार पहचान पत्र (PPP) बनवाने को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जो हजारों लोगों को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकता है। अब नई फैमिली ID बनवाने के लिए आधार कार्ड में हरियाणा का पता होना अनिवार्य कर दिया गया है।
नए नियम के तहत यदि किसी व्यक्ति के आधार कार्ड में किसी अन्य राज्य का एड्रेस दर्ज है, तो वह फैमिली ID के लिए आवेदन नहीं कर पाएगा। ऐसे लोगों को पहले अपना आधार अपडेट कराना होगा, तभी वे इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।
सरकार की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि परिवार पहचान पत्र केवल उन्हीं आवेदकों को मिलेगा जिनके दस्तावेजों में हरियाणा का स्थायी पता दर्ज है।
किन दस्तावेजों से साबित कर सकते हैं हरियाणा निवास?
- जन्म प्रमाण पत्र
- स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट (SLC)
- वोटर ID कार्ड
- DMC (डिटेल्ड मार्कशीट)
अगर इनमें से किसी एक दस्तावेज में हरियाणा का पता है, तो आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करवा कर फैमिली ID के लिए आवेदन किया जा सकता है। यह बदलाव प्रवासी व अन्य राज्यों से आए लोगों के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकता है।