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ऊना में बेसमेंट या सार्वजनिक जमीन खरीदने से पहले ज़रूर करें ये जांच, वरना पछताना पड़ सकता है

Una, Rakesh

यदि आप ऊना नगर निगम क्षेत्र में कोई बेसमेंट, फ्लैट या दुकान खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो पहले सावधानी बरतें और संपत्ति का स्वीकृत नक्शा नगर निगम से अनिवार्य रूप से जांचें। कहीं ऐसा न हो कि जो बेसमेंट आपको बेचा जा रहा है, वह असल में केवल पार्किंग के लिए स्वीकृत हो, अन्यथा आपकी मेहनत की कमाई और भविष्य दोनों खतरे में पड़ सकते हैं।

नगर निगम ऊना के आयुक्त एवं अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्र पाल गुर्जर ने बताया कि हाल ही में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां कुछ लोग नियमों को ताक पर रखकर बेसमेंट, सरेंडर एरिया, सेट अपार्ट एरिया और ओपन पार्किंग स्पेस जैसी सार्वजनिक उपयोग की भूमि को आवासीय या व्यावसायिक संपत्ति के रूप में बेचने की कोशिश कर रहे हैं।

यह पूरी तरह अवैध और गैरकानूनी है। ऐसे मामलों में खरीदारों को न केवल कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है, बल्कि उन्हें बिजली, पानी व अन्य मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पाएंगी।

 क्या करें ख़रीद से पहले?

  • संपत्ति का स्वीकृत नक्शा नगर निगम से जांचें
  • एसडीओ अंकुश राणा के नेतृत्व में स्थापित विशेष हेल्प डेस्क से संपर्क करें
  • जानकारी के लिए निगम कार्यालय के फोन नंबर 01975-226040 पर कॉल करें
  • किसी भी लालच या झूठे वादों में न आएं
  • सार्वजनिक ज़मीन (जैसे पार्किंग या सरेंडर एरिया) की खरीद से पूरी तरह बचें

 ये ज़मीनें नहीं खरीदी जा सकतीं:

  • पार्किंग के लिए स्वीकृत बेसमेंट
  • सरेंडर एरिया
  • सेट अपार्ट एरिया
  • ओपन पार्किंग स्पेस

नगर निगम ऊना का कहना है कि वह ऐसे धोखाधड़ी के मामलों पर कड़ी कार्रवाई कर रहा है और नागरिकों से भी अपील करता है कि वे पूरी सतर्कता के साथ संपत्ति खरीदें।

“लोगों से आग्रह है कि केवल आकर्षक दामों या नकली वादों में आकर बिना जांच के सौदा न करें। हम हर समय आपकी सहायता के लिए तैयार हैं।”
— महेंद्र पाल गुर्जर, आयुक्त, नगर निगम ऊना

 याद रखें: संपत्ति खरीदते समय सिर्फ इमारत ही नहीं, उसका नक्शा और स्वीकृति भी देखनी बेहद जरूरी है।

Chandrika

chandrika@summerexpress.in

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