लुधियाना | पंजाब सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा न करने वाले लोगों को एक और मौका दिया है। सरकार ने 31 जुलाई को खत्म हुई राहत योजना को आगे बढ़ाते हुए अब 15 अगस्त तक बकाया टैक्स भरने वालों को ब्याज और जुर्माने से पूरी छूट देने का ऐलान किया है।
सरकार की इस नई घोषणा के मुताबिक, जो लोग 15 अगस्त 2025 तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर देंगे, उन्हें 18% ब्याज और 20% पेनल्टी से राहत मिलेगी। यही नहीं, गलत टैक्स भुगतान के चलते जिन लोगों पर 100% जुर्माना लगाया गया था, उन्हें भी पूरी माफी मिलेगी – बशर्ते वे तय समय सीमा में अपना बकाया चुका दें।
इस कदम का उद्देश्य नागरिकों को प्रोत्साहित करना और प्रॉपर्टी टैक्स संग्रह को बढ़ावा देना है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह राहत योजना अंतिम हो सकती है, इसलिए लोग समय पर टैक्स भरकर इसका लाभ उठाएं।