पटना | बिहार सरकार ने राज्य में उद्योग और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को नया बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 (BIPPP-2025) लागू करने की घोषणा की।
क्या हैं पैकेज की प्रमुख बातें?
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस पैकेज के तहत निवेशकों को 40 करोड़ रुपये तक की ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। नई औद्योगिक इकाइयों को स्वीकृत परियोजना लागत का 300 प्रतिशत तक शुद्ध राज्य वस्तु एवं सेवा कर (SGST) की प्रतिपूर्ति 14 वर्षों तक मिलेगी। इसके अलावा 30 प्रतिशत तक पूंजीगत सब्सिडी भी दी जाएगी।
निर्यात प्रोत्साहन के तहत 14 वर्षों की अवधि के लिए प्रतिवर्ष 40 लाख रुपये तक की मदद दी जाएगी। साथ ही कौशल विकास, पर्यावरण संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा, स्टाम्प ड्यूटी, भूमि रूपांतरण शुल्क, औद्योगिक पार्क, पेटेंट पंजीकरण और गुणवत्ता प्रमाणन पर भी सहायता प्रदान की जाएगी।
नि:शुल्क जमीन का प्रावधान
निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार ने भूमि आवंटन का भी बड़ा फैसला लिया है।
- 100 करोड़ से अधिक का निवेश करने और 1000 से ज्यादा रोजगार सृजित करने वाली इकाइयों को 10 एकड़ भूमि नि:शुल्क मिलेगी।
- 1000 करोड़ से अधिक निवेश करने वाली इकाइयों को 25 एकड़ भूमि दी जाएगी।
- फॉर्च्यून 500 कंपनियों को भी 10 एकड़ तक भूमि नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।
रोजगार के नए अवसर
नीतीश कुमार ने दावा किया कि इस पैकेज से अगले पांच वर्षों में एक करोड़ युवाओं को रोजगार और नौकरी के अवसर मिल सकेंगे। उन्होंने कहा कि यह पहल बिहार के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाएगी और राज्य के भीतर ही बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेगी।