नई दिल्ली। देशभर में 22 सितंबर की तारीख का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। इस दिन से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और साथ ही GST की नई दरें भी लागू हो जाएंगी। केंद्र सरकार ने आम जनता को राहत देने के लिए रोजमर्रा की जरूरत की चीजों जैसे तेल, शैंपू, साबुन आदि पर टैक्स कम किया है, जबकि लक्जरी और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक उत्पादों पर टैक्स बढ़ाया गया है।
दुकानों पर नई रेट लिस्ट
सरकार ने सभी दुकानदारों को निर्देश दिया है कि वे अपनी दुकानों पर नई GST दरों की सूची लगाएं, ताकि ग्राहक आसानी से समझ सकें कि किस उत्पाद पर कितना टैक्स लगेगा। इससे उपभोक्ताओं को किसी तरह का भ्रम नहीं रहेगा।
400 से अधिक उत्पादों के टैक्स स्लैब बदले
3 सितंबर को हुई GST काउंसिल की 56वीं बैठक में 400 से ज्यादा उत्पादों के टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया। अब GST केवल तीन स्लैब – 5%, 18% और 40% में बाँटा गया है। ये बदलाव 22 सितंबर से लागू होंगे।
कौन सी चीजें होंगी सस्ती?
नई दरों के तहत कई घरेलू और जरूरी वस्तुएँ सस्ती हो जाएंगी, जैसे:
- खाना पकाने का तेल
- शैंपू और साबुन
- कुछ दवाइयाँ
- बुनियादी जरूरत की अन्य चीजें
कौन सी चीजें होंगी महंगी?
वहीं, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक या लक्ज़री उत्पाद 40% टैक्स स्लैब में आएंगे। इनमें शामिल हैं:
- शुगर युक्त जूस
- सिगरेट और तंबाकू
- लग्जरी कारें
- बड़ी मोटरसाइकिलें
पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए “GST 2.0” के फायदों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि नए सिस्टम से गरीब, किसान, मध्यमवर्गीय परिवार, दुकानदार, युवा, महिलाएं और उद्यमी सभी को सीधा लाभ मिलेगा।